Bihar Election 2025: प्रत्याशियों के बैंक खाते की होगी निगरानी, 10 हजार से अधिक जमा-निकासी पर देना होगा जवाब
पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी रखने के लिए बैंकों और प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। बैंक अधिकारियों को प्रत्याशियों के खाते समय पर खोलने और दस हजार से अधिक के लेन-देन पर नजर रखने के निर्देश दिए गए।

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी 40 लाख तक ही खर्च कर सकते हैं। इसके लिए सभी बैंकर्स को विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का समय पर खाता खोलना, संदिग्ध खातों पर नजर रखना, प्रत्याशियों को सभी लेन-देन खाते से ही करने की जानकारी देने को कहा गया है।
बैंकर्स से कहा गया कि वे प्रत्याशियों को चेक बुक, समय पर पास बुक प्रिंट कर देना व एक दिन में दस हजार से अधिक की निकासी व जमा की निगरानी करने को कहा गया है।
ये बातें गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराने को समाहरणालय में जिला अनुश्रवण एवं व्यय कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी ने बैंक अधिकारियों व प्रिंटिंग प्रेस के संचालकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहीं।
इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को बताया गया कि प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों द्वारा छपवाई सभी सामग्री पर हर बार अनिवार्य रूप से डिक्लेरेशन प्रपत्र, प्रेस का नाम, स्थल व प्रोप्राइटर का नाम अंकित किया जाना चाहिए।
भ्रामक या अवांछित सामग्री के मुद्रण से बचने की चेतावनी दी गई। यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्याशियों से संबंधी व्यय-लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमंडल स्तर पर गठित सब नोडल पदाधिकारी, बैंकर्स व मुद्रक शामिल हुए। बैंक अधिकारियों को कहा गया कि चुनाव में खर्च के लिए प्रत्याशियों को अलग खाता खुलवाना होगा।
प्रत्याशियों के खाते समय पर खुलवाना सुनिश्चित करने के साथ चुनाव संबंधी सभी लेन-देन उसी खाते से हो, सुनिश्चित किया जाए।
चुनाव के दौरान अधिक लेन-देन वाले संदिग्ध बैंक खातों पर विशेष नजर रखी जाए। वहीं, मुद्रकों को अनाधिकृत छपाई नहीं करने को कहा गया है।
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