Yamuna Pollution: यमुना को साफ करने में उड़े 5,536 करोड़, फिर नदी की सफाई में कहां रह जाती है कमी?
यमुना नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की कमी है। दिल्ली जल बोर्ड ने सफाई पर ₹5,536 करोड़ खर्च किए, फिर भी अगस्त 2025 तक 414 MLD सीवेज ट्रीटमेंट की कमी थी। दिल्ली में रोजाना 4,221 टन ठोस कचरे का प्रबंधन नहीं हो पाता। मंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब में बाढ़ खराब जलाशय प्रबंधन के कारण नहीं हुई।

यमुना नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की कमी है। फाइल फोटो
पीटीआई, नई दिल्ली। यमुना में प्रदूषण के मुख्य कारणों में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज, गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट की कमी, प्रोजेक्ट में देरी और सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग में बड़ी कमियां शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर में नदी को साफ करने की कोशिशों पर लगभग ₹5,536 करोड़ खर्च किए हैं।
राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में, जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने सोमवार को कहा कि अगस्त 2025 में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट की कमी 414 MLD थी। कई मंज़ूर इंडस्ट्रियल एरिया में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की कमी थी, और सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने और अपग्रेड करने में लगातार देरी हो रही थी। दिल्ली में रोज़ाना 11,862 टन सॉलिड वेस्ट निकलता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी सिर्फ 7,641 टन है, जिससे 4,221 टन की कमी रह जाती है।
मंत्री ने बताया कि यमुना पल्ला से दिल्ली में आती है, जहां पानी की क्वालिटी पानी की उपलब्धता और जलाशय में आने वाले पानी के आधार पर पूरे साल बदलती रहती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, जनवरी और जुलाई 2025 के बीच औसत जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और घुलित ऑक्सीजन (डीओ) का स्तर क्रमशः 4 मिलीग्राम/लीटर और 6 मिलीग्राम/लीटर था।
पंजाब में बाढ़ खराब जलाशय प्रबंधन के कारण नहीं
केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने स्पष्ट किया कि पंजाब में हाल की बाढ़ भाखड़ा और पोंग जैसे प्रमुख बांधों में खराब जलाशय प्रबंधन के कारण नहीं हुई थी। ये बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण जलग्रहण क्षेत्रों में असाधारण रूप से उच्च जल प्रवाह के कारण हुई थी।
2025 में, पोंग और भाखड़ा में जल प्रवाह क्रमशः 349,522 क्यूसेक और 190,603 क्यूसेक तक पहुंच गया, जिसके परिणामस्वरूप नियमों, बांध सुरक्षा मानकों और सतलज और ब्यास नदियों की सीमित वहन क्षमता के अनुसार बांधों से पानी की नियंत्रित रिहाई हुई। तटबंधों और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

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