बहन की शादी में शरीक हो सकेगा उमर खालिद, कोर्ट ने जमानत के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा
दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत के दौरान सोशल मीडिया से दूर र ...और पढ़ें

उमर खालिद। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश रचने मामले में आरोपित और जेएनयू के पूर्व शोधार्थी उमर खालिद को उसकी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक जमानत पर रिहा किया जाएगा।
अदालत ने कहा कि चूंकि आवेदक की खुद की बहन का विवाह है, इसलिए जमानत का आवेदन स्वीकार किया जाता है। अदालत ने उमर खालिद को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानती पर अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही अदालत ने उमर खालिद के लिए कई शर्तें भी तय की हैं।
इसमें अंतरिम जमानत अवधि पर उमर इंटरनेट मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेगा और केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रों से ही मुलाकात कर सकेगा। इसके अलावा, उसे अपने घर या विवाह से संबंधित कार्यक्रमों के स्थानों पर ही रहना होगा।
उमर खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की जमानत मांगी थी। उसकी बहन का विवाह 27 दिसंबर को है। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले भी दिसंबर 2024 में उसे अपने चचेरे भाई के विवाह में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।

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