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    तस्वीरेंः पहले ही दिन ट्रैफिक के नए नियमों को तोड़ने पर दिल्ली में ऐसा दिखा नजारा, जानिए

    By Mangal YadavEdited By:
    Updated: Mon, 02 Sep 2019 12:59 AM (IST)

    Traffic challan delhi ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर रविवार को बड़ी संख्या में वाहनों का चालान किया गया। इस दौरान कुछ लोग चालान न करने के लिए पुलिस ...और पढ़ें

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    तस्वीरेंः पहले ही दिन ट्रैफिक के नए नियमों को तोड़ने पर दिल्ली में ऐसा दिखा नजारा, जानिए

    नई दिल्ली, जेएनएन। Traffic challan delhi: मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 (Motor Vehicles Amendment Bill 2019) एक सितंबर यानी रविवार से लागू हो गया है।  मोटर वाहन अधिनियम में किए गए बदलाव के तहत यातायात नियम तोड़ने वालों को अब पहले की मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा। वहीं जो वाहन चालक मौके पर चालान की धनराशि का भुगतान नहीं कर सकेंगे। उनको अब कोर्ट जाकर ही चालान की धनराशि जमा करनी होगा।

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    दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रविवार को बड़ी संख्या में लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए।

    मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 रविवार से लागू होने के बाद भैरो मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस ने जांच अभियान चलाया।

    कालकाजी मंदिर के पास वाहन चलते समय फोन पर बात करने पर चालक का चालान करते पुलिसकर्मी

    वहीं, नजफगढ़ रोड पर कई वाहन चालकों को रोककर पुलिस ने गाड़ी का कागज और लाइसेंस की जांच की। इस दौरान कई वाहनों का चालान भी किया गया।

     कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए चालान से बचने की कोशिश करते देखे गए।

    उधर, पूर्वी दिल्ली के खुरेजी चौक पर कई वाहन चालकों का चालान किया गया। ये चालान सिर्फ कोर्ट के लिए किया जा रहा है।

    वहीं, रिंग रोड पर वाहन चालकों को रोककर ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया। कई लोग चालान से बचने की कोशिश करते हुए भी नजर आए।

    दिल्ली में जहां मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 लागू होने के बाद इसे कड़ाई से लागू किया जा रहा है, वहीं रिंग रोड पर ट्रैफिक पुलिस का एक कर्मचारी बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हुए देखा गया।

    दिल्ली के शाहदरा जीटी रोड पर सवारी ई रिक्शा में माल ढोने व कार चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने पर नए नियमों के तहत चालान किया गया।

    वहीं रोहिणी में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ऑनलाइन चालान काटा गया।

    दिल्ली में जहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पुलिस ने चालान काटा वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नए नियमों के प्रति वाहन चालक जागरूक नहीं हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपहिया वाहन पर तीन युवक कुछ इस तरह नज़र आए।


      
    साहिबाबाद में जहां यातायात पुलिस मोबाइल एप से चालान करती नजर आयी। वहीं, दूसरी ओर वाहन चालक नियमों को तोड़ते नजर आए।

    साहिबाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में मोटरसाइकिल सवार बिना हैलमेट चार सवारी बैठकर नजर आए वहीं दूसरी ओर कुछ वाहन चालक मोबाइल पर बात करते दिखे। कुछ तो गलत दिशा से जाते दिखाई दिए।

    बता दें कि एक सितंबर यानी रविवार से देशभर में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 लागू हो गया है। इसके तहत अब वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है।

    नए नियम की खास बातें
    1- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5 हजार रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी। पहले सिर्फ पांच सौ रूपये था।
    2- अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
    3- नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
    4-अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है।
    5- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा।
    6- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा।
    7- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
    8- दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
    9-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा।
    10-इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

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