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    तीस हजारी कोर्ट ने रोका संजय नगर में हरित क्षेत्र पर अवैध निर्माण, MCD को 17 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश

    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:06 PM (IST)

    तीस हजारी कोर्ट ने संजय नगर में हरित क्षेत्र पर अवैध निर्माण को रोकने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने एमसीडी को 17 नवंबर तक इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश हरित क्षेत्र को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवैध निर्माण से हरियाली को नुकसान हो रहा था। एमसीडी को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई और अवैध निर्माण न हो।

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    तीस हजारी स्थित जिला कोर्ट ने निर्माण पर लगाई रोक।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तीस हजारी स्थित जिला अदालत ने एक दीवानी वाद से जुड़े मामले में संजय नगर स्थित एक हरित क्षेत्र (ग्रीन एरिया) पर हो रहे अवैध निर्माण को जारी रखने से रोक दिया है। कोर्ट ने प्रतिवादी जैनेंद्र कुमार और अन्य लोगों को निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया।

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    यह आदेश ब्रम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो एनकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन करता है, की ओर से दाखिल दीवानी वाद पर पारित हुआ है। अस्पताल की ओर से अधिवक्ता विष्णु जोशी ने अदालत को बताया कि अस्पताल के गेट नंबर चार के पास, एमसीडी पार्क के सामने सरकारी, सार्वजनिक और कृषि भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा है।

    17 नवंबर तक रिपोर्ट दे MCD

    उन्होंने आरोप लगाया कि इस निर्माण का नेतृत्व जैनेंद्र कुमार कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि नगर निगम द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को स्थानीय पुलिस को निर्माण कार्य जारी किए जाने के नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा।

    अस्पताल ने इसका प्रमाण देने के लिए तस्वीरें भी अदालत में दाखिल कीं, जिन्हें अदालत ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त माना। अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह स्थल का निरीक्षण कर 17 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।