सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार पर जताई नाराजगी, स्कूल बंद होने पर शिक्षा सचिव को किया तलब
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्कूलों को बंद करने के मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि जब वयस्कों को घर से काम करने के लिए कहा गया है, तो बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं? कोर्ट ने शिक्षा सचिव को तलब किया है।

SC ने शिक्षा सचिव को किया तलब।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में वायु गुणक्ता के बिगड़ते हालात के मद्देनजर स्कूलों के बंद होने की याचिका पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ वजीरपुर जेजे कालोनी एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी और केंद्र सरकार, शिक्षा निदेशालय और अन्य उत्तरदाताओं के जवाब नहीं दाखिल करने पर नाराजगी व्यक्त की।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "कार्यालय की रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी सात उत्तरदाताओं को 20 सितंबर, 2025 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा गया था। केवल उत्तरदाता संख्या-4 ने उपस्थिति दर्ज कराई और हलफनामा दाखिल किया है।
उत्तरदाता संख्या एक से तीन अर्थात दिल्ली सरकार और इसके शिक्षा निदेशालय के साथ ही भारत सरकार ने उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प नहीं चुना है। आदेश में कहा गया, दुर्भाग्यवश, यह विभाग भी अदालत की सहायता को आगे नहीं आया।
ऐसी परिस्थितियों में हम दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के सचिव को तलब करते हैं, जो दिसंबर, 2025 को उपस्थित रहेंगे। दिल्ली की एनसीटी व इसके शिक्षा निदेशालय को भी अपना काउंटर हलफनामा दाखिल करना होगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ

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