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    दिल्ली दंगों के आरोपित शरजील इमाम ने कोर्ट से लगाई जमानत की गुहार, कहा- उसकी कोई भूमिका नहीं

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:28 PM (IST)

    दिल्ली दंगों के आरोपित शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। शरजील ने कहा कि फरवरी 2020 के दंगों में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। लगभग ...और पढ़ें

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    शरजील इमाम ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने का आग्रह किया।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के आरोपित शरजील इमाम ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने का आग्रह किया है। उसने कहा कि फरवरी, 2020 के दंगों में वह न तो किसी भी रूप में शामिल था और न ही इसमें उसकी कोई भूमिका थी।

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    शरजील लगभग छह साल से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद है। शरजील की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ को बताया कि अभियोजन पक्ष ने उनके मुवक्किल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केवल एक ही बात रखी है और वह यह है कि उसने कथित तौर पर 'भड़काऊ भाषण' दिए। हालांकि, दवे ने यह माना कि उसके भाषणों में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द 'अरुचिकर' थे।

    दवे ने पीठ से कहा, ''क्या कोई भाषण अपने आप में षड्यंत्रकारी होता है? मैंने आप को यह दिखाया है कि मेरा मुवक्किल अ¨हसा की बात कर रहा है। वह यही कह रहा है कि आप मार खाएं, हमला न करें।'' दवे के अलावा, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद, सिद्धार्थ लूथरा और अन्य ने भी मामले के कुछ अन्य आरोपितों की ओर से अपनी दलीलें पेश कीं।