दिल्ली हाईकोर्ट में 19 नवंबर को होगी सज्जन कुमार की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में सज्जन कुमार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के खिलाफ अपील पर 19 नवंबर को सुनवाई करेगा। अदालत ने जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। ट्रायल कोर्ट ने कुमार को उनकी उम्र और बीमारी के कारण मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 19 नवंबर को सुनवाई करेगा।
शुक्रवार को अदालत ने जांच एजेंसी की अपील याचिका की सुनवाई 19 नवंबर तक स्थगित कर दी। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सज्जन कुमार को यह कहते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी कि दोषी की बढ़ती उम्र और बीमारी को देखते हुए उसे मृत्युदंड की बजाय कम सजा दी जानी चाहिए।
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