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    चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को राहत, मिली दुबई जाने की इजाजत

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:34 PM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को दिवाली कार्यक्रम के लिए दुबई जाने की अनुमति दी। न्यायालय ने उन्हें एक लाख रुपये की एफडीआर जमा करने, मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करने का निर्देश दिया। उनकी पत्नी का पासपोर्ट जमानत के तौर पर जमा किया जाएगा, और उन्हें लौटने पर अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। यह अनुमति उन्हें बिहार कनेक्ट ग्लोबल के दिवाली समारोह में शामिल होने के लिए दी गई है।

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    राजपाल यादव को दिवाली कार्यक्रम के लिए दुबई जाने की अनुमति मिली।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले का सामना कर रहे अभिनेता राजपाल यादव को दिवाली के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी है।

    न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में एक लाख रुपये की एफडीआर जमा करने और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव का मोबाइल फोन उनकी यात्रा के दौरान हर समय चालू रहना चाहिए।

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    अदालत ने यह भी आदेश दिया कि राजपाल यादव की पत्नी का पासपोर्ट जमानत के तौर पर निचली अदालत में जमा किया जाए और राजपाल खुद भारत लौटने पर अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करें।

    अदालत ने राजपाल यादव की एक अर्जी पर सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया। यादव ने बिहार कनेक्ट ग्लोबल में मुख्य अतिथि के रूप में दिवाली समारोह में शामिल होने के लिए 17 से 20 अक्टूबर तक दुबई जाने की अनुमति मांगी थी।