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'ये राजनीतिक आलोचना है, चाहें तो मानहानि का केस करें...', Raghav Chadha की याचिका पर दिल्ली HC की नसीहत

Published: Thu, 21 May 2026 12:56 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा के राजनीतिक फैसलों की आलोचना उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं है, ...और पढ़ें

व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को लेकर राघव चड्ढा गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। फोटो: आर्काइव

व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को लेकर राघव चड्ढा गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. राजनीतिक आलोचना पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं

  2. राघव चड्ढा डीपफेक कंटेंट के खिलाफ कोर्ट में

  3. AI-जनित भ्रामक सामग्री पर रोक की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि सांसद Raghav Chadha के राजनीतिक फैसलों की आलोचना को उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह की आलोचना के मामलों में राघव चड्ढा मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं।

डीपफेक कंटेंट को लेकर दायर की है याचिका

दरअसल, राघव चड्ढा ने एआई के जरिए बनाए जा रहे डीपफेक कंटेंट और ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर कथित दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी तस्वीर, आवाज, पहचान और व्यक्तित्व का इंटरनेट मीडिया व अन्य डिजिटल मंचों पर बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है।

डीपफेक वीडियो और भ्रामक सामग्री पर रोक की मांग

याचिका में एआई टूल्स के जरिए तैयार किए गए डीपफेक वीडियो, मार्फ्ड कंटेंट और भ्रामक सामग्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। राघव चड्ढा का कहना है कि उनकी पहचान और व्यक्तित्व का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।

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