जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन पर एनजीटी ने लगाई रोक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार समेत अन्य विभागों क
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार समेत अन्य विभागों को जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने के साथ ही वहां धरने पर बैठे लोगों, अस्थायी ढांचों व लाउडस्पीकरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरएस राठौर ने यह आदेश दिया। साथ ही दिल्ली सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस को आदेश पर अमल करने को कहा है।
एनजीटी ने यहां एकत्रित होकर धरना देने वाले लोगों को रामलीला मैदान में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। वरुण सेठी द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि जंतर मंतर पर लाउडस्पीकरों से जहां ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो रही है, वहीं बड़ी संख्या में यहां वाहनों की आवाजाही से वायु प्रदूषण भी हो रहा है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जंतर मंतर के इर्दगिर्द रहने वाले लोगों को शांतिपूर्वक और स्वच्छ माहौल में जीने का हक है। यहां चल रहे प्रदर्शनों से लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। लिहाजा, जंतर मंतर पर इस तरह की सभी गतिविधियों को रोका जाए।
याचिका पर सुनवाई के दौरान एनजीटी ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के नाम पर गाय-भैंस लाने से इस ऐतिहासिक जगह को नुकसान पहुंचा है। प्रदर्शन के नाम पर यहां गाय बांधना, खुले में लोगों का नहाना, गंदगी फैलाना कुछ अन्य ऐसी समस्याएं हैं, जिनके चलते जंतर मंतर और उसके इर्द गिर्द हालात बिगड़े हैं।
इससे पहले मई में एनजीटी ने जंतर मंतर पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर से रामलीला मैदान स्थानांतरित करने की संभावना तलाशने को कहा था।

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