दिल्ली में पीएम-उदय योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, DM ऑफिस में बने स्पेशल सेल; क्या है नई तारीख?
दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में पीएम-उदय योजना के तहत संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड
HighLights
पीएम-उदय योजना: दिल्ली में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक बढ़ी।
अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक पाने का मौका।
कम आवेदन मिलने के कारण राजस्व विभाग ने बढ़ाई समयसीमा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए सरकार ने एक और मौका दिया है।
राजस्व विभाग ने पीएम-उदय योजना के तहत कन्वेयंस डीड और प्राधिकरण पर्ची के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है।
कम आवेदन मिलने के बाद बढ़ी आवेदन की तारीख
अधिकारियों के अनुसार, अब तक कुछ हजार आवेदन ही मिले हैं। लोगों में मालिकाना हक मिलने के बाद संपत्ति कर और अन्य देनदारियां बढ़ने की आशंका भी आवेदन कम आने की एक वजह है।
सरकारी जमीन पर बनी संपत्तियों के लिए कन्वेयंस डीड और निजी जमीन की संपत्तियों के लिए प्राधिकरण पर्ची जारी की जाती है।
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नई समयसीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।
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