1 जुलाई से लागू हो रहा नया नियम, इन वाहनों की धरपकड़ होगी तेज; पेट्रोल पंप संचालकों की बढ़ी टेंशन
दिल्ली के पेट्रोल पंप संचालक 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों (10 साल डीजल, 15 साल पेट्रोल) को ईंधन न देने के नए नियम से चिंतित हैं। उन्होंने दिल्ली के परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर पंपों पर व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस या सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की तैनाती की मांग की है।

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। एक जुलाई से उम्र दराज वाहनों की धरपकड़ से पहले ही दिल्ली के पेट्रोल पंप संचालकों के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने इस मामले में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर पंपों पर दिल्ली पुलिस या सिविल डिफेंस के वालंटियर्स के तैनाती की मांग की है।
साथ ही इस मामले में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जल्द जारी करने, पंप संचालकों को कानूनी कार्रवाई की जद से बाहर रखने तथा एनसीआर के शहरों के साथ दिल्ली में यह व्यवस्था लागू करने की मांग की है। दिल्ली में एक जुलाई से से डीजल की 10 वर्ष और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल पदार्थ नहीं दिया जाएगा।
मगर इस व्यवस्था को लागू करने में सीएक्यूएम के कुछ प्रविधानों, परिवहन विभाग द्वारा जारी नियमों तथा कैमरों व स्पीकर में दिक्कतों ने पेट्रोल पंप संचालकों को चिंता में डाल दिया है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) ने परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और परिवहन आयुक्त निहारिका राय को पत्र लिखकर पेट्रोल पंप संचालकों की चिंताओं से अवगत कराते हुए प्रविधानों में बदलाव की मांग की है। इसके पूर्व इस मामले को लेकर सीएम को भी पत्र लिखा था।
डीपीडीए के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही पंपों पर व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर समस्या आने की आशंका है। इसलिए, पंपों पर दिल्ली पुलिस के जवान या सिविल डिफेंस के वालंटियर्स तैनात किए जाने चाहिए।

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