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    अकाउंट से 74.61 लाख कटने पर बैंक ने कहा- नहीं हुई कोई धोखाधड़ी, अब हाई कोर्ट ने RBI और HDFC को भेजा नोटिस

    Updated: Thu, 26 Jun 2025 02:09 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 74.61 लाख रुपये डेबिट करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और HDFC Bank से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता मनमोहन कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बदलकर तथा सहमति के बिना वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी कर यह धोखाधड़ी की गई। बैंक ने पहले राशि लौटाई, लेकिन बाद में फिर काट ली। आरबीआई बैंकिंग लोकपाल से भी राहत न मिलने पर पीड़ित ने हाई कोर्ट का रुख किया है।

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: एक व्यक्ति के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 74.61 लाख रुपये डेबिट करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और HDFC Bank से जवाब मांगा है।

    याचिकाकर्ता मनमोहन कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने आरबीआई और एचडीएफसी बैंक को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    याचिकाकर्ता के नाम पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी हुआ इश्यू

    याचिकाकर्ता मनमोहन कुमार ने शिकायत में कहा है कि उनके एचडीएफसी बैंक खाते से धोखाधड़ी से 74 लाख 61 हजार 990 की राशि डेबिट कर दी गई।

    उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और खाते से जुड़े ईमेल आईडी को अनधिकृत रूप से बदलने के बाद किया गया। मनमोहन कुमार ने कहा कि उनकी सहमति के बिना उनके नाम पर एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी बनाया गया था।

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    पहले बैंक ने रकम लौटाई, बाद में फिर काट ली

    एचडीएफसी बैंक ने शुरू में इस लेनदेन को उलट दिया और पैसे वापस उसके खाते में डाल दिए। हालांकि, बाद में बैंक ने पैसे वापस काट लिए और दावा किया कि कोई धोखाधड़ी वाला लेनदेन नहीं हुआ था।

    इसके बाद मनमोहन कुमार ने आरबीआई बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने भी माना कि एचडीएफसी की कोई गलती नहीं थी। जिसके बाद पीड़ित ने हाई कोर्ट का रुख किया।

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