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    निर्माण कार्य पर सख्ती से कार्रवाई करेगा निगम

    दल्ली में खराब होती आबोहवा को लेकर दक्षिणी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम बृहस्पतिवार से सख्ती से कार्रवाई करेगा। निगम की टीम उन इलाकों का दौरा कर न केवल निर्माण को बंद कराएगा, बल्कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई के साथ मुकदमा दर्ज भी कराया जा सकेगा।

    By JagranEdited By: Updated: Wed, 31 Oct 2018 10:57 PM (IST)
    निर्माण कार्य पर सख्ती से कार्रवाई करेगा निगम

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली में खराब होती आबोहवा को लेकर दक्षिणी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम बृहस्पतिवार से सख्ती से कार्रवाई करेगा। निगम की टीम उन इलाकों का दौरा कर न केवल निर्माण को बंद कराएगा, बल्कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान करने की कार्रवाई के साथ मुकदमा दर्ज भी कराया जा सकेगा।

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    दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मुताबिक, प्रदूषण को लेकर अब तक 45 लाख के चालान किए हैँ और 2701 लोगों पर कार्रवाई की गई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार से दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए निगम ने टीम गठित कर दी है। जो बृहस्पतिवार को विभिन्न इलाकों में दौरा कर कार्रवाई करेगी। निजी तौर पर किराये पर लिए जा सकते है पानी के टैंकर

    उत्तरी दिल्ली नगर निगम में प्रदूषण को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें निगम ने सभी अधिकारियों को बिना भेदभाव के प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। निगम ने साफ किया कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं, जोन के उपायुक्त उन उपायों को बिना किसी अनुमति के लागू कर सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर निजी पानी टैंकर को किराये पर लेकर पानी का छिड़काव धूल उड़ने वाले इलाकों में किया जा सकता है।

    नाइट पेट्रोलिंग की देनी होगी रिपोर्ट

    कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गठित टीम में निगम की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे अधिकारियों और कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वह प्रतिदिन नाइट पेट्रोलिंग की रिपोर्ट निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे। मलबे को भलस्वा लैंडफिल साइट पर ही डाला जाएगा

    उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्य तथा निर्माण ध्वस्त से उत्पन्न हुए मलबे को अब केवल जहागीरपुरी स्थित मलबा पुनर्चक्रण/प्रसंस्करण प्लाट अथवा भलस्वा लैंडफिल साइट पर ही डाला जा सकेगा। अगर फिर भी कोई अन्य स्थल पर मलबा डालते पकड़ा जाता है तो कार्रवाई के साथ वाहन को भी जब्त किया जाएगा।