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    चार आरोपितों की रिहाई का परवाना जारी

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : नोएडा प्राधिकरण के करोड़ों के टेंडर घोटाले मामलों में

    By JagranEdited By: Updated: Wed, 30 May 2018 08:45 PM (IST)
    चार आरोपितों की रिहाई का परवाना जारी

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद :

    नोएडा प्राधिकरण के करोड़ों के टेंडर घोटाले मामलों में आरोपित चार आरोपितों का रिहाई परवाना आदेश बुधवार शाम सीबीआइ की विशेष अदालत से जारी हुआ। इसी के साथ इन चारों के जमानत पर जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है।

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    सीबीआइ के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके ¨सह ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के टेंडर घोटाले के दो मामलों में आरोपित एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैने¨जग डायरेक्टर प्रदीप गर्ग के अधिवक्ताओं ने बुधवार को विशेष अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सत्यापित कॉपी पेश की, इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप गर्ग को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। इसी आदेश के क्रम में उसने 4.52 करोड़ रुपये के साथ दो जमानती अदालत में पेश किए। इसके बाद अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए रिहाई परवाना आदेश जारी किया। इसी के साथ टेंडर घोटाले के मामले में आरोपित नोएडा प्राधिकरण के जेई राजीव कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल व राजेश कुमार शर्मा का रिहाई परवाना आदेश भी अदालत ने बुधवार को जारी किया। मालूम हो, कि वर्ष 2011 में नोएडा में अंडरग्राउंड केबल डालने के काम में हुए करीब साढ़े 20 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। आरोप है कि साजिश के तहत गलत तरीके से बिना टेंडर निकाले व प्रक्रिया को पूरी किए बगैर यह काम उच्च दर पर चहेती फर्मों को दिए। मामले में सीबीआइ ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव ¨सह समेत अन्य को आरोपित किया है।