Sushil Kumar bail: रेसलर सुशील कुमार को मिली नियमित जमानत, सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में काट रहे थे सजा
पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से हत्या के मामले में नियमित जमानत मिल गई है। सुशील ने मई 2021 में साथी पहलवान सागर धनखड़ की पीटकर हत्या कर दी थी। उनके वकील का कहना है कि इसमें काफी देरी हुई है और वह पिछले 3.5 साल से जेल में हैं। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद उन्हें जमानत दी है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली।Sushil Kumar bail regular bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने ओलंपिक विजेता सुशील कुमार को हत्या के मामले में जमानत दे दी है। सुशील ने मई 2021 में साथी पहलवान सागर धनखड़ की पीटकर हत्या की थी। इससे पहले उन्हें पहले जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।
पहलवान सुशील कुमार को जमानत मिलने पर उनके वकील एडवोकेट आर एस मलिक ने कहा कि इसमें काफी देरी हुई है। वह पिछले 3.5 साल से जेल में है। सभी गवाहों की जांच हो चुकी है। उसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अदालत ने इसे जमानत के आधारों में से एक माना, इसलिए उसे आज जमानत दे दी गई। 31 गवाहों की जांच हो चुकी है।
हम अभी भी आदेश की हार्ड कॉपी का कर रहे हैं इंतजार-वकील
पहलवान सुशील कुमार को जमानत दिए जाने पर उनके वकील सुमित शौकीन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आदेश अभी घोषित ही हुआ है और हम अभी भी आदेश की हार्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले पर आज बहस हुई और बहस करीब डेढ़-दो घंटे तक चली।
#WATCH | Delhi: On wrestler Sushil Kumar granted bail, his counsel Advocate Sumeet Shokeen says, "The order has only been announced and we are still waiting for the hard copy of the order... The matter was argued today and the arguments went on for almost 1.5-2 hours. The court… pic.twitter.com/UTs5Mxxtjt
— ANI (@ANI) March 4, 2025
अदालत ने मामले के सभी तथ्यों की सराहना की है। चूंकि वह करीब साढ़े तीन साल से हिरासत में है और इतने लंबे मुकदमे के बाद भी सिर्फ 31 गवाहों की ही जांच की गई है। उन सभी तथ्यों पर उच्च न्यायालय ने विचार किया है और नियमित जमानत दी गई है।
कई धाराओं में किया गया था केस दर्ज
पुलिस ने इस मामले में हत्या, गैर इरादतन हत्या के प्रयास, अपहरण, दंगा करने, लूटपाट, डकैती, कोरोना के समय सरकारी आदेश का उल्लंघन, जबरन रोकने, गंभीर चोट पहुंचाने, जबरन घर में घुसने, जान से मारने की धमकी, आर्म्स एक्ट आदि की धाराओं में आरोप पत्र दायर किया था।
बता दें कि आरोप है कि साल 2021 में 4-5 मई की रात को बाहरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर जूनियर पहलवान सागर धनखड़ को इस कदर पीटा कि बाद में उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद फरार हुए मुख्य आरोपित सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया था।
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