Delhi Spa Guidelines 2021: स्पा सेंटर में महिला और पुरुष एक-दूसरे का नहीं कर सकेंगे मसाज
Delhi Spa Guidelines 2021 गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि अब स्पा में कोई महिला कर्मी किसी पुरुष ग्राहक का मसाज नहीं कर सकेगी और न ही कोई पुरुष कर्मी महिला ग्राहक का मसाज कर सकेगा। स्पा मसाज सेंटर केवल मालिश के उद्देश्य से हैं।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। स्पा और मसाज सेंटरों में यौन शोषण रोकने के लिए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली महिला आयोग द्वारा ऐसे सेंटरों पर अनियमितताओं और यौन शोषण का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को नई गाइडलाइन की मंजूरी दे दी। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि अब स्पा में कोई महिला कर्मी किसी पुरुष ग्राहक का मसाज नहीं कर सकेगी और न ही कोई पुरुष कर्मी महिला ग्राहक का मसाज कर सकेगा। स्पा, मसाज सेंटर केवल मालिश के उद्देश्य से हैं। यदि कोई ग्राहक कर्मचारी, नियोक्ता देह व्यापार से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम या किसी अन्य कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। लोग इस प्रकार की अनैतिक गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 पर काल करके दे सकते हैं।
स्पा और मसाज सेंटर के लिए इन शर्तों को किया गया अनिवार्य
- स्पा व मसाज सेंटर के परिसर के अंदर यौन गतिविधियों को शामिल करना प्रतिबंधित है।
- स्पा में महिला और पुरुष एक दूसरे की मसाज नहीं कर सकेंगे।
- पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार होंगे और कोई इंटर-कनेक्शन नहीं होगा।
- बंद कमरों में स्पा व मसाज सेंटर सेवाएं नहीं देंगे।
- कमरों के दरवाजों के अंदर कोई कुंडी और बोल्ट नहीं होगा।
- वर्किंग आवर्स के दौरान प्रतिष्ठान का दरवाजा खुला रखना अनिवार्य होगा।
- सेंटर में आने वाले सभी ग्राहकों से आइडी कार्ड (पहचान पत्र) प्राप्त करना जरूरी है।
- साथ ही फोन नंबर, उनके संपर्क आदि का विवरण एक रजिस्टर दर्ज करना होगा।
यहां पर बता दें कि स्पा और मसाज सेंटर में अनैतिक कार्यों की शिकायतें दिल्ली पुलिस को लगातार मिल रही थीं। इसको लेकर दिल्ली महिला आयोग कई बार छापेमारी तक कर चुका है। इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं।