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    Delhi Riots: आरोप तय करते हुए कोर्ट ने कहा- आरोपितों ने हिंदुओं पर हमले के उद्देश्य से बनाया गैर कानूनी समूह

    By Ashish GuptaEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Wed, 23 Aug 2023 09:20 PM (IST)

    दिल्ली दंगे में घर व दुकानें जलाने और चोरी करने के मामले में बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने छह लोगों पर आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि हिंदुओं पर हमला करने के उद्देश्य से सभी आरोपित गैर कानूनी समूह में समान मंशा से शामिल हुए। उन्होंने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।

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    बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने छह लोगों पर आरोप तय कर दिए।

    पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे में घर व दुकानें जलाने और चोरी करने के मामले में बुधवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने छह लोगों पर आरोप तय कर दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलत्सय प्रमाचल के कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि हिंदुओं पर हमला करने के उद्देश्य से सभी आरोपित गैर कानूनी समूह में समान मंशा से शामिल हुए। उनकी संपत्तियों को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनको आग के हवाले कर दिया।

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    इस कारण इन आरोपितों पर गैर कानूनी समूह में समान मंशा से शामिल होने, घातक हथियारों का उपयोग करने, चोरी करने, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, आग लगाने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का मुकदमा चलेगा।

    25 फरवरी 2020 का वो खौफनाक दिन

    करावल नगर क्षेत्र में शिव विहार फेज-छह गली नंबर-12 में दंगाइयों ने 25 फरवरी 2020 को नरेश चंद का घर व तीन दुकानों को जला दिया था। आग लगाने से पहले दंगाई उनके घर से गहने, नकदी, एलईडी टीवी, फ्रिज, गैस सिलेंडर चोरी करके ले गए थे। पीड़ित नरेश चंद ने शिकायत में पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन शाम साढ़े चार बजे उनके घर के आसपास का माहौल बिगड़ गया था।

    शाम करीब पांच बजे दंगाई उनके घर में घुस गए थे। यह देख स्वजन रोने लगे थे और जान बचाने की मांग करते हुए जोरों से चिल्ला रहे थे। तब कुछ लोगों ने आकर उन्हें बचाया था। नरेश की शिकायत पर पंजीकृत प्राथमिकी में 13 अन्य शिकायतें जोड़ी गई थीं। जांच के दौरान पुलिस ने नरेश के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में ले लिया था।

    आरोपितों की तरफ से कई वकीलों ने रखा पक्ष

    अभियोजन के मुताबिक, फुटेज से पीड़ित के बेटे ने हाशिम अली, अबुबकर को दंगा करते हुए पहचाना था। पीड़ित ने भी कई आरोपितों की पहचान की थी। उस आधार इसमें मूल और पूरक आरोपपत्र के जरिये हाशिम अली, अबुबकर, मोहम्मद अजीज, राशिद अली, नजमुद्दीन उर्फ भोला और मोहम्मद दानिश को आरोपित बनाया था। आरोपों के बिंदुओं पर बहस के दौरान अभियोजन की ओर से नितिन राय शर्मा ने दलीलें रखीं। आरोपितों की ओर से अलग-अलग वकीलों ने पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने और तथ्यों को देखने के आरोप छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए।

    रिपोर्ट इनपुट- आशीष गुप्ता

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