Section 163: क्या होती है BNSS की धारा 163? राजधानी दिल्ली में हुई लागू
Section 163 देश की राजधानी दिल्ली में छह दिनों के लिए धारा 163 लागू की गई है। पहले इसे धारा 144 के नाम से पूरे देश में जाना जाता था। लेकिन एक जुलाई 2023 को इस धारा में बदलाव किया गया था। आइए आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि आखिर धारा 163 क्या है और इसे दिल्ली में क्यों लागू किया गया है?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। What is Section 163 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Section 163 imposed in Delhi) में 6 दिनों के लिए धारा 163 लागू की गई है। इसे पहले भारत में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी IPC) की धारा 144 के नाम से जाना जाता था। वहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने राजधानी के कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 को लागू किया है।
दिल्ली में Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) की धारा-163 नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली की सभी सीमाओं पर 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक लागू की गई है।
क्या है धारा 163
भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया था। दरअसल, पहले इसे भारतीय दंड संहिता (Criminal Procedure Code) 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण किया जा सकता है।
कैसे होती है धारा 163 की कार्रवाई
अगर देश या किसी भी राज्य में अब धारा 163 लागू की जाती है तो सार्वजनिक स्थान पर इट्ठा होने पर रोक लग जाती है। ऐसे स्थिति में विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसे में प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
जिला मस्जिट्रेट तुरंत ले सकते हैं एक्शन
समझ लीजिए अगर आपके शहर में धारा 163 लागू की गई है। लेकिन उसका उल्लंघन करके कोई सार्वजनिक स्थान पर इट्ठा होते हैं या फिर धरना प्रदर्शन करते हैं तो जिला मस्जिस्ट्रेट तुरंत एक्शन ले सकते हैं। उन्हें इस धारा के तहत कार्रवाई करने की पूरी शक्ति प्रदान है।
दिल्ली में क्यों लागू की गई धारा 163 लागू?
दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करके धारा 163 लागू करने की जानकारी दी है। उन्होंने अपने नोटिस में बताया है कि कई संगठनों ने राजधानी में धरना प्रदर्शन करने का एलान किया है, इसी को देखते हुए धारा 163 लागू की गई है।
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इस वजह से दिल्ली में लागू हुई धारा 163
दिल्ली पुलिस ने बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव, शादी ईदगाह और DUSU चुनाव के नतीजों की घोषणा भी अभी बाकी है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए दिल्ली में धारा 163 लागू की गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस संबंध में नोटिस के जरिए जानकारी दी है।
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