Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या होता है पिट NDPS एक्ट? शिकंजा कसने के लिए ड्रग्स माफिया पर लगाया गया, तिहाड़ जेल से किया ट्रांसफर

    Updated: Thu, 15 May 2025 08:19 AM (IST)

    दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स माफिया वालिदाद पर शिकंजा कसते हुए पिट एनडीपीएस लगाया और उसे तिहाड़ जेल से चेन्नई ट्रांसफर कर दिया है। 2013 से वालिदाद दिल्ली यूपी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों का निर्माण और आपूर्ति कर रहा था और जेल के अंदर से ही नेटवर्क चला रहा था। उसकी पत्नी और बेटे भी इस धंधे में शामिल थे।

    Hero Image
    राजधानी दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ड्रग्स माफिया वालिदाद उर्फ बलीदाद खान पर शिकंजा कसने के लिए क्राइम ब्रांच ने उस पर पिट एनडीपीएस लगा दिया है। साथ ही उसे तिहाड़ जेल से हटाकर चेन्नई के जेल में स्थानांतरित करवा दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ड्रग्स के धंधे में पत्नी और बेटे भी देते थे साथ

    वालिदाद 2013 से यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मादक पदार्थों का निर्माण व आपूर्ति कर रहा था। वह जेल के अंदर से मादक पदार्थों के नेटवर्क को संचालित कर रहा था। ड्रग्स के धंधे में वालिदाद की पत्नी अंजुम बेगम उर्फ चुनिया व बेटे भी खुलकर साथ देते थे।

    उनके खिलाफ भी कई राज्यों में दस से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता का कहना है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर भारत के इस ड्रग्स माफिया पर पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

    तीन अलग-अलग मामलों में जेल में बंद था वालिदाद

    हाल ही में अपराध शाखा द्वारा पिट एनडीपीएस प्रस्ताव तैयार कर वालिदाद को हिरासत में लेने के लिए पिट एनडीपीएस डिवीजन, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में उसकी सक्रिय संलिप्तता को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (पिट एनडीपीएस एक्ट), 1988 की धारा 3(1) के तहत उसे हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया गया है।

    तीन अलग-अलग मामलों में वालिदाद जेल में बंद था और जेल से ही अपने मादक पदार्थों के नेटवर्क का संचालन कर रहा था। इसे रोकने के लिए उसे चेन्नई जेल में स्थानांतरित करवा दिया है। वालिदाद का ड्रग्स से जुड़े अपराधों का लंबा इतिहास है।

    उसके आपराधिक रिकार्ड में एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन बड़े मामले शामिल हैं, जहां मादक पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा बरामद की गई थी। उसका व्यापक नेटवर्क कई वर्षों से ड्रग्स व्यापार में उसकी गहरी संलिप्तता को दर्शाता है। तीनों मामलों में कुल 21,935 ग्राम हेरोइन और अन्य ड्रग्स जब्त किए गए थे।

    जानिए क्या होता है पिट एनडीपीएस एक्ट?

    पिट यानी पीआइटी एनडीपीएस एक्ट 1988, उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है, जो लगातार इसमें शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है, जिनका जेल में बंद किया जाना जरूरी है।

    वालिदाद खान का आपराधिक रिकॉर्ड

    • 2013 में स्पेशल सेल ने मुकेश उर्फ अजय को दो किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। उसने स्रोत के रूप में वालिदाद खान का नाम बताया था। वालिदाद खान को बाद में 1,115 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। उसे 12 साल की जेल और एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
    • 2019 में स्पेशल सेल ने गंगा प्रसाद को चार किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। उसने सप्लायर के रूप में वालिदाद खान का नाम बताया था।
    • 2024 में क्राइम ब्रांच ने शाकिब हुसैन को 884 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। उसने वालिदाद खान के लिए काम करने की बात कही थी। बाद में वालिदाद को 400 ग्राम हेरोइन और हेरोइन बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल के साथ पकड़ा गया।

    comedy show banner
    comedy show banner