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    क्या होती है कैंसिलेशन रिपोर्ट, जिसके आधार पर POCSO केस में बृजभूषण को मिल सकती है राहत

    By Abhishek TiwariEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 15 Jun 2023 12:59 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान से जुड़े पॉक्सो केस में जांच के बाद गुरुवार को कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। दिल्ली पुलिस से बृजभूषण को क्लीनचिट मिलने के बाद अब इस कैंसिलेशन रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है।

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    क्या होती है कैंसिलेशन रिपोर्ट, जिसके आधार पर POCSO केस में बृजभूषण को मिल सकती है राहत

    नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नाबालिग महिला पहलवान के पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान प्रमुख व यूपी के गोंडा से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को क्लीनचिट दे दी है। 

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    नहीं मिला यौन उत्पीड़न का कोई साक्ष्य

    नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने गुरुवार को पाक्सो का केस रद करने की सिफारिश करते हुए कैंसिलेशन (क्लोजर) रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया है कि बृजभूषण के खिलाफ नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

    पुलिस ने शिकायतकर्ता और उनके पिता के बयानों के आधार पर सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पाक्सो एक्ट (POCSO Act) के मामले को रद करने की सिफारिश की। नाबालिग ने बाद में बयान बदल दिए थे। कहा कि उसका यौन शोषण नहीं हुआ, बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था।

    अब कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो का केस चलेगा या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी।

    क्या होती है कैंसिलेशन रिपोर्ट?

    किसी मामले की जांच में सबूत ना मिलने या गलत पाए जाने पर पुलिस यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि अपराध नहीं किया गया है और इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। इसके बाद अगर कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट से सहमत है तो वो कार्यवाही बंद करने का निर्णय ले सकता है।

    यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट 

    गौरतलब है कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस की एसआइटी ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया है।

    बृजभूषण पर छह महिला पहलवानों पर शील भंग करने के इरादे से हमला करने, उनका पीछा करने और यौन टिप्पणी करने के आरोप लगे हैं।