दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुश्किल, CBI मामले में आरोप तय
दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई मामले में आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं। उन पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए नियमों को ताक पर रखकर अवैध नियुक्तियां करने का आरोप है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) से विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) और 10 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय किए हैं। जांच एजेंसी ने 31 अगस्त 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया था।
नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियां
आरोपपत्र के मुताबिक, अमानतुल्लाह ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 2016 से 2021 के बीच नियमों को ताक पर रखकर कई अवैध नियुक्तियां की। जांच एजेंसी का कहना है कि इन नियुक्तियों में न तो कोई विज्ञापन निकाला गया और न ही पात्रता मानकों का पालन किया गया।
सीबीआई ने इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया है, जिनमें वक्फ बोर्ड से जुड़े कर्मचारी और फायदा पाने वाले व्यक्ति शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि यह भर्ती प्रक्रिया एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी, जिससे सरकारी पदों का दुरुपयोग हुआ।
क्या है मामला?
यह मामला सबसे पहले 2016 में सामने आया था और तभी से इसकी जांच जारी है। सीबीआई अपनी जांच में पाया कि अमानतुल्लाह ने अपने पद का फायदा उठाकर नियमों को दरकिनार किया और अपने पसंदीदा लोगों को लाभ पहुंचाया। फिलहाल, सभी आरोपितों पर आरोप तय होने के बाद अब इस मामले की नियमित सुनवाई शुरू होगी।
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