अरविंद केजरीवाल के PA रहे विभव कुमार को कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति, 13 दिन रहेंगे देश से बाहर
दिल्ली की एक कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार को 3 से 15 अगस्त तक श्रीलंका जाने की इजाजत दे दी है। विभव अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि पारिवारिक कारणों से यात्रा की अनुमति दी जा रही है और इससे न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। विभव कुमार फिलहाल जमानत पर हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपित विभव कुमार को श्रीलंका यात्रा की अनुमति दे दी है।
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मानवीय आधार पर यह राहत देते हुए कहा कि अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है और यह उसका पारिवारिक कर्तव्य भी है।
अदालत में दाखिल याचिका में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार ने अनुरोध किया था कि उन्हें तीन अगस्त से 15 अगस्त तक श्रीलंका यात्रा की अनुमति दी जाए, जिससे वे अपने परिवार के साथ अवकाश मना सकें।
विभव ने याचिका में भरोसा दिलाया कि वे भारत लौटकर अदालत की सभी शर्तों का पालन करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे।
कोर्ट ने कहा कि सामान्य स्थिति में आरोपित को विदेश जाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि यह यात्रा पारिवारिक कारणों से है और इससे चल रही न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी, इसलिए अदालत उसे यह अनुमति देती है।
विभव कुमार फिलहाल जमानत पर हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
मालीवाल का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर उन्हें जबरन रोका गया था और उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें विभव कुमार की भूमिका प्रमुख रही। हालांकि, विभव कुमार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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