Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, अगर कटा चालान तो देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना!

    By V K Shukla Edited By: Geetarjun
    Updated: Thu, 12 Sep 2024 12:23 AM (IST)

    दिल्ली सरकार ने चालान कटने पर जुर्माने की आधा राशि भरने से संबंधित फाइल एलजी को भेज दी है। मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी होगी। अब डीटीसी के एटीआई भी वाहनों का चालान काट सकेंगे। मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों में व अधिसूचना के बाद के नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर निपटान किया जाना जरूरी होगा।

    Hero Image
    वाहन चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, अगर कटा चालान तो देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना!

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। जनता की सुविधा के लिए और उन्हें यातायात जुर्माना निपटाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात अपराधों के लिए निर्धारित चालान राशि का 50 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना के पास भेज दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रस्ताव के तहत मौके पर चालान के भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट तो मिलेगी ही, काटे जा चुके मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर तथा बाद जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर चालान का निपटारा कराना भी आवश्यक होगा।

    चालान पर पा सकेंगे छूट

    इस प्रस्ताव के अनुसार, लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की 37 धाराओं के तहत होने वाले चालान में छूट पा सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि छूट का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपना ट्रैफिक जुर्माना तुरंत चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके।

    चालान काटने की और भी कर्मियों को मिलेगी पावर

    प्रस्ताव में यह भी प्रावधान है कि इन धाराओं के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) भी अब चालान काट सकेंगे।

    बस लेन में खड़े वाहनों का चालान काट सकेंगे एटीआई

    गहलोत ने कहा कि ऑपरेशनल आवर के दौरान बस लेन पर मौजूद रहने वाले एटीआई को सशक्त बनाने से उसी समय पर चालान सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों विशेषकर बसों के सुचारू कामकाज में सहायता मिलेगी। कहा कि विभिन्न अधिकारियों को जुर्माने की राशि वसूलने के लिए सशक्त बनाने के इस फ़ैसले से परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी बढ़ते कार्यभार से थोड़ा आराम होने की उम्मीद है।

    इन नियमों को तोड़ने पर मिलेगी छूट

    प्रस्ताव में हिट एंड रन जैसे अपराधों में छूट न देने की भी बात कही गई है। जिन पर छूट मिलेगी उनमें लालबत्ती जंप, स्टाप लाइन जंप, सीट बेल्ट नहीं पहनना, तेज रफ्तार, ओवर लोड, गलत लेन में चलना, दोपहिया पर तीन सवारी, हेलमेट नहीं पहनना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना आदि शामिल किया गया है।