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    दाड़म खनन प्रकरण: वेद पाल तंवर को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, अवैध खनन का है सरगना

    Updated: Mon, 09 Jun 2025 11:58 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने दाड़म खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी वेदपाल तंवर को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने एम्स की रिपोर्ट के ...और पढ़ें

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    वेद पाल तंवर को चिकित्सा आधार पर जमानत से हाई कोर्ट का इनकार।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दाड़म खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित वेदपाल तंवर को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इन्कार कर दिया। जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि पेश की गई विस्तृत सामग्री की जांच करने के बाद अदालत के पास यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त अपराधों का दोषी नहीं है। संबंधित अपराधों का दोषी नहीं है। ऐसे में योग्यता के आधार पर आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती है।

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    पीठ ने कहा कि मामले में एम्स के डॉक्टरों द्वारा पेश की गई वेद पाल को चिकित्सा रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उनकी स्थिति स्थिर है और स्थिर है और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर द्वारा नियमित रूप से उसकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार एम्स द्वारा निर्धारित सभी दवाइयां उन्हें जेल डिस्पेंसरी से ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में चिकित्सा आधार पर जमानत देने का आधार स्थापित करने में वेद पाल विफल रहे हैं। पीठ ने कहा कि मामले जांच के अनुसार आरोपित अवैध खनन का सरगना और सबसे बड़ा लाभार्थी है।

    फरवरी 2019 में अत्यधिक खनन शुरू हुआ था

    जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि आरोपित लंबे समय से जेल में नहीं है, क्योंकि उसे अंतरिम जमानत पर भर्ती कराया गया था और वह काफी समय से अस्पताल में था। हुसैन ने कहा कि तंवर इस मामले का मास्टरमाइंड है। वह बीमार नहीं है और एम्स की रिपोर्ट के अनुसार वह पूरी तरह ठीक है। ईडी ने तर्क दिया कि फरवरी 2019 में अत्यधिक खनन शुरू हुआ था। इस मामले में वेदपाल द्वारा अत्यधिक रेत और पत्थर का खनन किया गया था।

    प्रथम दृष्टया वेद पाल के खिलाफ कोई अपराध नहीं

    30 मई 2024 में गिरफ्तार किए गए वेदपाल पर आइपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत ईसीआइआर की गई है। वहीं, वेद पाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि प्रथम दृष्टया वेद पाल के खिलाफ कोई अपराध नहीं है। एनजीटी के आदेश को अलग रखा गया है और प्राथमिकी लंबित है। ईडी ने हरियाणा के दाड़म क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में वेद पाल सिंह तंवर को गिरफ्तार किया था।