Udaipur Files: 'फिल्म से हटाए गए आपत्तिजनक अंश', जमीयत उलमा-ए-हिंद ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सेंसर बोर्ड को फिल्म और ट्रेलर की स्क्रीनिंग वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए आयोजित करने का निर्देश दिया। सेंसर बोर्ड ने अदालत को बताया कि फिल्म से आपत्तिजनक अंश हटा दिए गए हैं जिसकी पुष्टि फिल्म निर्माता के वकील ने भी की।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक सोशल पोस्ट करने के बाद उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या होने पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज रोकने की मांग को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की।
इस दौरान सेंसर बोर्ड ने कहा कि फिल्म से आपत्तिजनक हिस्से हटाए गए। वहीं, फिल्म निर्माता के वकील ने पुष्टि की कि कटौतियां की गई हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में अरशद मदनी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सेंसर बोर्ड की तरफ पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा के लिए फिल्म और ट्रेलर की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
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