नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। एम्स में दो उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी निलंबित किए गए हैं। इन दोनों अधिकारियों के निलंबन का कारण बेहद दिलचस्प है। दैनिक जागरण के पास मौजूद दस्तावेज के अनुसार, एम्स के बीआर अंबेडकर लाइब्रेरी के पास स्थित कमरे में जली हुई बीड़ी, सिगरेट का हिस्सा पाए जाने पर यह कार्रवाई हुई है। क्योंकि एम्स तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित है।
हालांकि, बीड़ी व सिगरेट का इस्तेमाल किसने किया यह स्पष्ट नहीं है लेकिन मामले के लिए सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की गई है। कुछ दिन पहले ही निलंबन का आदेश जारी हुआ है।
इस मामले में उठ रहे सवाल
हालांकि, दोनों अधिकारियों के निलंबन का एक कारण सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार और अपने लोगों को तैनात करना भी बताया जा रहा है। इस बाबत एम्स प्रशासन को शिकायत देने की बात भी कही जा रही है लेकिन इसकी पुष्टि एम्स प्रशासन ने नहीं की है।
एम्स के निदेशक ने किया निरीक्षण
जागरण के पास मौजूद दस्तावेज के अनुसार एम्स के निदेशक डा. एम श्रीनिवास ने पिछले माह बीआर अंबेडकर लाइब्रेरी और इसके आसपास की सुविधाओं का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी पास स्थित कमरे में जली हुई बीड़ी सिगरेट के कुछ हिस्से देखे। इस कमरे का इस्तेमाल सुरक्षा कर्मी करते हैं।
निरीक्षण के बाद एम्स के निदेशक ने 11 जनवरी को संस्थान के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को एक आदेश जारी कर 24 घंटे में कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए कहा। इस आदेश में कहा गया था कि एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। फिर भी लाइब्रेरी के पास स्थित कमरे में धूमपान के साक्ष्य मिले हैं।
ये भी पढ़ें- Delhi Weather Update: बढ़ने लगा न्यूनतम तापमान, मंगलवार को सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस रहा अधिक; आज चलेगी हवा
24 घंटे में मांगी थी कार्रवाई की रिपोर्ट
इसलिए उन्होंने मुख्य सुरक्षा अधिकारी कार्रवाई का निर्देश देते हुए 24 घंटे में कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी थी। सुरक्षा विभाग द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एम्स प्रशासन ने उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। साथ ही धूमपान करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अब यह कार्रवाई हुई है।
उल्लेखनीय है कि एम्स प्रशासन ने 14 दिसंबर को आदेश जारी कर संस्थान को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके तहत एम्स में धूमपान करने पर 200 रुपये जुर्माना का प्रविधान किया गया था। उस वक्त ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों के धूमपान करने पर नौकरी से बर्खास्त करने और स्थायी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया था कि गैरकानूनी गतिविधियों में कर्मचारियों के शामिल होने और धूमपान करने पर प्रभारी पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी।