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    Traffic Advisory: दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले देख लें रूट

    दिल्ली पुलिस ने शब-ए-बारात के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुरुवार शाम 5 बजे से मध्य दिल्ली में ट्रैफिक प्रतिबंध और बदलाव लागू रहेंगे। नेताजी सुभाष मार्ग एसपीएम मार्ग चर्च मिशन रोड खारी बावली रोड कुतुब रोड महाराजा अग्रसेन मार्ग सुभाष पार्क टी-प्वाइंट शांति वन चौक और छत्ता रेल चौक पर ट्रैफिक की आवाजाही प्रतिबंधित/डायवर्ट की जा सकती है।

    By Agency Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 13 Feb 2025 05:21 PM (IST)
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    दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शब-ए-बारात के मद्देनजर गुरुवार शाम से ट्रैफिक में बदलाव किए जाने के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कहा गया है कि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को शब-ए-बारात के मद्देनजर कार्यक्रम के समापन तक मध्य दिल्ली में शाम 5 बजे से यातायात प्रतिबंध और इसमें बदलाव लागू रहेंगे।

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    एडवाइजरी में कहा गया है कि नेताजी सुभाष मार्ग, एसपीएम मार्ग, चर्च मिशन रोड, खारी बावली रोड, कुतुब रोड, महाराजा अग्रसेन मार्ग, सुभाष पार्क टी-प्वाइंट, शांति वन चौक और छत्ता रेल चौक पर ट्रैफिक की आवाजाही प्रतिबंधित/डायवर्ट की जा सकती है।

    राजघाट और आसपास के हिस्सों में वाहन होंगे प्रतिबंधित

    एडवाइजरी के अनुसार, फतेहपुरी टी-प्वाइंट, बीएच राव रोड, रानी झांसी रोड, सदर थाना रोड, बीएसजेड मार्ग, बोरा टूटी चौक, रानी झांसी रोड, दिल्ली गेट, राजघाट और आसपास के हिस्सों पर भी वाहनों को प्रतिबंधित/डायवर्ट किया जा सकता है।

    यात्रियों से पर्याप्त समय लेकर घर से निकलने को कहा

    इसमें यात्रियों से उन क्षेत्रों से बचने को भी कहा गया, जहां शब-ए-बारात का जुलूस निकलेगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, लाल किला, चांदनी चौक और तीस हजारी कोर्ट जाने वाले यात्रियों को देरी से बचने के लिए पर्याप्त समय के साथ अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए।

    बताई गई जगहों पर पार्किंग करने की सलाह

    इसने यात्रियों से सड़क की भीड़ को कम करने और सड़क के किनारे पार्किंग से बचने और केवल बताए गए पार्किंग स्थल पर ही वाहन पार्क करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध/अज्ञात वस्तु या व्यक्ति की सूचना निकटतम पुलिस कर्मी या पीसीआर को दें।

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