दिल्ली की अदालत ने TMC के 10 नेताओं को जारी किया समन, चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन का है मामला
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 10 नेताओं को समन जारी किया है। इन नेताओं में सांसद डेरेक ओ ब्रायन मोहम्मद नादिमुल हक डोला सेन साकेत गोखले सागरिका घोष और नेता विवेक गुप्ता अर्पिता घोष डॉ. संतानु सेन अभिर रंजन बिश्वास सुदीप राहा शामिल हैं।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 10 नेताओं को समन जारी किया है। इन नेताओं में सांसद डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नादिमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष और नेता विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, डॉ. संतानु सेन, अभिर रंजन बिश्वास, सुदीप राहा शामिल हैं।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और शिकायत पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा कि उन्होंने आरोपपत्र के साथ-साथ शिकायत भी देखी है। उन्होंने आइपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) धारा 145 (अवैध सभा) और धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, साकेत गोखले, शांतनु सेन, डोला सेन, नदीमुल हक, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, अबीर रंजन बिश्वास और सुदीप राहा को 30 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया।
जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की उठाई थी मांग
अदालत ने कहा कि सभी को आईओ के माध्यम से तलब किया जाए। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष आठ अप्रैल को आरोपित व्यक्ति चुनाव आयोग (ईसीआइ) के मुख्य द्वार के बाहर एकत्रित हुए और बिना किसी अपेक्षित अनुमति के और धारा 144 (एकत्रीकरण निषेध) लागू होने के बावजूद तख्तियों और बैनरों के साथ विरोध प्रदर्शन करते रहें, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। टीएमसी नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके प्रमुखों को बदलने की मांग की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।