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    दिल्ली में लगेगी ‘घर-घर लोक अदालत’, गाड़ियों के चालान का होगा निस्तारण

    By Mangal YadavEdited By:
    Updated: Sat, 06 Feb 2021 11:35 AM (IST)

    डीएसएलएसए के विशेष सचिव गौतम मनन ने बताया कि 14 फरवरी को डीएसएलएसए की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिससे लोग असानी से अपने चालानों का निस्तारण करा सकें।

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    इस बार लोक अदालत को ‘घर-घर लोक अदालत’ का नाम दिया गया है।

    नई दिल्ली [राहुल चौहान]। दिल्ली में लॉकडाउन और उससे पहले से लंबित यातायात चालानों के निस्तारण के लिए अब दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने यातायात की विशेष लोक अदालतें लगाने की तैयारी की है। ये लोक अदालतें 14 फरवरी को लगाई जाएंगी, लेकिन इस बार न्यायालय परिसर की जगह लोक अदालतों का आयोजन आरडब्ल्यूए के सहयोग से कॉलोनियों में होगा। इसलिए इस बार लोक अदालत को 'घर-घर लोक अदालत' का नाम दिया गया है।

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    डीएसएलएसए के विशेष सचिव गौतम मनन ने बताया कि 14 फरवरी को डीएसएलएसए की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग असानी से अपने चालानों का निस्तारण करा सकें। उन्होंने बताया कि इसके लिए लोगों को सिर्फ अपनी गाड़ी का नंबर लेकर लोक अदालत में जाना होगा और मौके पर ही चालानों का निस्तारण कर दिया जाएगा। मनन ने बताया कि लाखों की संख्या में यातायात चालान लंबित होने के चलते एक जिले में तीन लोक अदालतें लगाई जाएंगी।

    इस तरह सभी 11 जिलों में कुल 33 लोक अदालतें लगेंगी। किस जिले कहां-कहां लोक अदालत लगेंगी इसकी जानकारी जल्द ही डीएसएलएसए की वेबसाइट पर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के चलते करीब एक साल में एक ही बार 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो पाया है। उसमें करीब 50 हजार यातायात चालानों का ही निस्तारण हो सका था। साथ ही भीड़ उमड़ने के चलते लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ा था।

    नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए घर-घर पहुंचेगी वैन

    स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डीएसएलएसए लोगों को दरवाजे पर नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए वैन सेवा भी शुरू करने जा रहा है। लोगों के दरवाजे पर जाकर नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक वैन सेवा भी शुरू कर रहा है। इस वैन का नाम लीगल एड एक्सप्रेस होगा। वैन सभी 11 जिलों में जाकर लोगों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। किस जिले में वैन किस दिन जाएगी इसका निर्धारण किया जाएगा।