'शाहदरा बार चुनाव में बाधा डालने वालों पर करें सख्त कार्रवाई', दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए पुलिस को निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 मई 2025 को होने वाले शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव में बाधा डालने वाले अधिवक्ताओं या अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन और ऑफलाइन मतदान की मांग वाली याचिका पर पूर्ण पीठ ने पुलिस को निष्पक्ष और अवरोधमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आगामी 9 मई को होने वाले शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव में बाधा या व्यवधान पैदा करने वाले अधिवक्ता सहित किसी भी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई कर रही पूर्ण पीठ ने यह आदेश एक आवेदन पर दिया, जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए चुनाव आनलाइन और आफलाइन दोनों तरीकों से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करे कि चुनावों में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।
प्रॉक्सिमिटी कार्ड दिखाने के बाद ही मिलेगी एंट्री
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि मतदाता अपने प्रॉक्सिमिटी कार्ड साथ लेकर आएं व सत्यापन के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाए।
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