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    दिल्ली हाईकोर्ट ने AVUT से मांगा जवाब, पासपोर्ट के नवीनीकरण से जुड़ा है मामला

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 10:24 AM (IST)

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपहार अग्निकांड के दोषी सुशील अंसल के पासपोर्ट नवीनीकरण मामले में उपहार त्रासदी पीड़ित संघ से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। अंसल पर राष्ट्रीयता की जानकारी छिपाकर पासपोर्ट हासिल करने का आरोप है। 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की जान गई थी जिसमें नीलम कृष्णमूर्ति के दो बच्चे भी शामिल थे।

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    पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़ी सुशील अंसल की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पासपोर्ट के नवीनीकरण से संबंधित उपहार अग्निकांड के दोषी सुशील अंसल के आवेदन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उपहार त्रासदी पीड़ित संघ (एवीयूटी) से जवाब मांगा है।

    बताया गया कि पूरा मामला एक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दायर यायिका से जुड़ा है। इसमें एवीयूटी को मामले में अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ ने मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 25 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। अंसल को 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी ठहराया गया था।

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    एवीयूटी की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने मामले में अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा के माध्यम से एक आवेदन दायर किया था, जिसमें जांच और आरोपपत्र दाखिल करने में कुछ आपत्तियां उठाई गई थीं।

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    अंसल पर 2019 में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था, जोकि राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी छिपाकर पासपोर्ट प्राप्त करने से संबंधित है।

    इस मामले में धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में प्राथमिकी हुई थी। 13 जून 1997 को बार्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान उपहार सिनेमा में लगी आग में 59 लोगों की जान चली गई थी। इसमें नीलम के दो बच्चों की भी मौत हो गई थी।