Delhi News: 17 माह से जेल में रह रहे मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। सिसोदिया ने सीबीआइ और ईडी दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर बहस सुनकर छह अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जागरण, नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। सिसोदिया ने सीबीआइ और ईडी दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी है।
बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर बहस सुनकर छह अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी कि वह पिछले 17 माह से ज्यादा समय से जेल में हैं। केस का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए।
26 फरवरी को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था
सीबीआइ और ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं। सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 26 फरवरी से हिरासत में हैं। उन्हें पहले 26 फरवरी को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। बाद में नौ मार्च को मनी लां¨ड्रग के आरोपों में ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था।