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    Delhi News: AAP नेता सत्येंद्र जैन को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार; HC पर छोड़ा फैसला

    By Jagran News Edited By: Jagran News Network
    Updated: Tue, 25 Jun 2024 12:52 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल से संबंधित सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमानत की अर्जी को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

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    सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इनकार किया।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

    आदेश को दी चुनौती

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल से संबंधित याचिका को जुलाई तक के लिए टालने के आदेश को चुनौती दी है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ा फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट बेल से संबंधित सत्येंद्र जैन की याचिका पर फैसला करने का काम दिल्ली उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमानत की अर्जी को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

    आप नेता ने HC के आदेश के खिलाफ खटखटाया SC का दरवाजा

    दरअसल, आप नेता सत्येंद्र जैन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मई के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका को नौ जुलाई, 2024 तक स्थगित कर दिया गया था, साथ ही नोटिस भी जारी किया गया था।

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