यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। जिसमें उसने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने ...और पढ़ें

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यों वाली पीठ कर रही थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वाहनों मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया था।
पीठ ने अपने फैसले में कहा:
"नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि इस आधार पर वाहन मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।"
बता दें कि दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
