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    दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

    Updated: Tue, 12 Aug 2025 05:13 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। जिसमें उसने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को राहत दी है। चीफ जस्टिस की पीठ ने दंडात्मक कार्रवाई से राहत दिया है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वाहन मालिकों के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है।

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    दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी है।

    मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन सदस्यों वाली पीठ कर रही थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वाहनों मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आग्रह किया था।

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    पीठ ने अपने फैसले में कहा:

    "नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि इस आधार पर वाहन मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।"

    बता दें कि दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।