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    प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली-NCR से अगले आदेश तक नहीं हटेगा GRAP-4; स्कूलों को बंद करने के निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को तुरंत टीमों का गठन कर आवश्यक निगरानी कार्य करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    By Agency Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 18 Nov 2024 03:52 PM (IST)
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    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रेप-4 को सख्ती से लागू करने को कहा।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रेप-4 के तहत आवश्यक निगरानी कार्यों के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने 12वीं तक के स्कूल बंद करने को कहा।

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    जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। पीठ ने कहा, "हम GRAP-4 के तहत प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्देश देते हैं, भले ही एक्यूआई स्तर 450 से नीचे चला जाए।"

    प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की दें जानकारी: SC

    सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे ग्रेप-4 में बताए गए सभी उपायों पर तुरंत विचार करें और सुनवाई की अगली तारीख से पहले उठाए गए सभी कदमों की जनकारी दें। दिल्ली और एनसीआर सरकारों को ग्रेप-4 के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित करने को कहा।

    अगले आदेश तक दिल्ली-NCR में ग्रेप-4 लागू रहेगा: SC

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अगले आदेश तक ग्रेप-4 दिल्ली और एनसीआर में लागू रहेगा, भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए। सभी राज्य और केंद्र सरकारों को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप चरण 3 और 4 को लगाने के अलावा, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य हो जाए।

    12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश

    12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों के भौतिक तरीके से संचालित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है।

    दिल्ली में इन वाहनों को मिली है छूट

    सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) से संचालित वाहनों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईवी और सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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