चांदनी चौक में सील होंगी ये सभी प्रॉपर्टीज, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश; हंगामा करने वाले होंगे गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सीलिंग के दौरान हंगामा करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह निर्णय दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अवैध निर्माण करते पाए जाने पर तुरंत गिरफ्तारी हो।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। साथ ही, अदालत ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई के बीच जो भी हंगामा करेगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। अदालत ने अपने आदेश में उन क्षेत्रों की सभी संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया जहां अनधिकृत या अवैध निर्माण चल रहा हो।
कोर्ट ने आदेश में कही ये खास बात
इस संबंध में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कहा, "आप हर दिन गश्त के लिए जाते हैं। अगर कोई ईंट रखता हुआ पाया जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा एक बड़ा घोटाला है। इसे रोका जाना चाहिए। और अन्यथा हम पुलिस को भी आने के लिए कहेंगे।"
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