सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला, दिल्ली-NCR के लोगों ने किया समर्थन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है जिसका 71% लोगों ने समर्थन किया है। अदालत ने सरकार को 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने संसाधनों की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने हाल ही में आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ सप्ताह के भीतर हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए। लोकलसर्किल्स के सर्वे के मुताबिक 71 प्रतिशत लोगों ने इस आदेश का समर्थन किया है।
जबकि 24 प्रतिशत ने इसका विरोध किया और 5 प्रतिशत ने स्पष्ट राय नहीं दी। सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 12,816 नागरिकों ने भाग लिया।
अदालत ने दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों को आदेश दिया है कि कम से कम 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर क्षमता विकसित करें। जिसमें स्टरलाइजेशन, टीकाकरण और सीसीटीवी निगरानी की सुविधा हो।
साथ ही डाग बाइट मामलों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों को शेल्टर में रखना चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि पर्याप्त जगह और संसाधन नहीं हैं।
फिलहाल एमसीडी के पास केवल 20 एनिमल कंट्रोल सेंटर हैं। आदेश के समर्थकों का मानना है कि इससे सड़कों पर कुत्तों का आतंक कम होगा। जबकि विरोधी इसे अमानवीय और अव्यावहारिक बता रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।