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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी कार्यालय

By Jagran News Edited By: Sonu Suman
Published: Mon, 04 Mar 2024 04:11 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। कोर्ट ने राऊज एवेन्यू में दिल्ली ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने AAP को 15 जून तक अपना राजनीतिक कार्यालय खाली करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने AAP को 15 जून तक अपना राजनीतिक कार्यालय खाली करने का आदेश दिया।

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राऊज एवेन्यू में दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बनाए गए AAP कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर आप ने अपना दफ्तर खोला है, वह दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। आप को 15 जून तक दफ्तर खाली करने को कहा गया है।

इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने कार्यालय की जमीन से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। सर्वोच्च न्यायालय को पार्टी ने बताया कि उसने राउज एवेन्यू में दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। यह जमीन 2015 में उसे आवंटित की गई थी।

पार्टी को वैकल्पिक जमीन दी जाए: AAP

वहीं पार्टी ने कहा कि वह परिसर खाली करने के लिए तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार, एक वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए, जबकि केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी।

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