PM मोदी की डिग्री मामले में बुरे फंसे AAP सांसद संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री पर सवाल उठाया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने आप सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। तब वे जेल में ही बंद थे। अब समन से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है।
एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री के संबंध में दायर मानहानि मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। बता दें, अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में समन भेजा था, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
बता दें, संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल डिग्री पर सवाल उठाया था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने आप सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसके बाद अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। तब वे जेल में ही बंद थे। अब समन से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी है।
Supreme Court declines plea of Aam Aadmi Party (AAP) MP Sanjay Singh against the issuance of summons issued by trial court in a defamation case filed by Gujarat University over his alleged comments in relation to Prime Minister Narendra Modi’s academic degree. pic.twitter.com/yCYXzUc9tk— ANI (@ANI) April 8, 2024
सीएम केजरीवाल पर लगा था 25 का हजार का जुर्माना
बता दें, इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी पीएम मोदी की डिग्री मामले में कोर्ट ने जुर्माना लगाया था। गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया था। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी और जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं? कोर्ट ने PMO को भी कहा था कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है।