शराब को लेकर दिल्ली सरकार की यह गाइडलाइन जानना जरूरी, Bar और क्लबों में ड्रिंक के लिए आदेश
दिल्ली में अब बार में शराब पीने के लिए आयु प्रमाण पत्र दिखाना होगा। दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटल क्लब और रेस्टोरेंट को निर्देश दिया है कि वे ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Delhi Bar: दिल्ली में बार में शराब पीने पर अब आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate) दिखाना होगा। दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले शहर के होटलों, क्लबों और रेस्तरों के संचालकों को निर्देश दिया है कि वे शराब पीने की कानूनी आयु मानदंड का उल्लंघन रोकने के लिए सरकार (Delhi Government) द्वारा जारी पहचान प्रमाण की हार्ड कॉपी लें। दिल्ली में शराब केवल 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ही दी जा सकती है।
हाल के दिनों में अपनी टीमों द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग (Delhi Excise Department) ने पाया कि 25 वर्ष से कम आयु के ग्राहक बार, क्लब और रेस्तरों में शराब पी रहे हैं। निरीक्षण में यह भी पता चला कि कुछ ग्राहक 25 वर्ष की आयु पूरी करने का दिखावा करके शराब पी रहे थे।
क्या है दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009
अधिकारियों ने कहा कि विभाग को यह भी शिकायतें मिली थीं कि कुछ आबकारी लाइसेंसधारी कम आयु के व्यक्तियों को शराब परोस रहे थे। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत या अन्य लोगों के उपभोग के लिए शराब नहीं बेचेगा या वितरित नहीं करेगा। आयु प्रतिबंध मानदंडों के उल्लंघन की विभाग द्वारा समीक्षा की गई।
25 से कम वाले को शराब नहीं परोसने का निर्देश
विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि होटल, क्लब, रेस्तरां (एचसीआर) के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी आईडी के माध्यम से आयु की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है।
डिजीलॉकर या सिर्फ सामने से दिखाएं आईडी
इसके अलावा, विभाग ने एचसीआर लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे ग्राहकों की आयु को लोगों द्वारा अपने मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी (डिजिलॉकर पोर्टल को छोड़कर) के बजाय, केवल भौतिक आईडी से सत्यापित करें, ताकि नकली या संपादित डिजिटल आईडी के उपयोग को कम किया जा सके।
कहां किस उम्र में पी सकते हैं शराब
एनसीआर के शहरों नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में कम उम्र के लोग शराब पी सकते हैं, लेकिन दिल्ली में कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, और लद्दाख में शराब पीने और खरीदने की उम्र 21 साल है, केरल में शराब पीने और खरीदने की उम्र 23 साल है।
दिल्ली में अभी लंबित है उम्र का मामला
दिल्ली में कानूनी तौर पर शराब पीने की उम्र कम किए जाने का मामला लंबित है। आबकारी नीति 2021-22 में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को घटाकर 21 वर्ष करने की योजना थी, लेकिन यह नीति भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के कारण विवादों के घेरे में आ गई, जिससे यह अमल में नहीं आ सकी।
इसके अलावा आबकारी विभाग ने अगले तीन वर्षों में शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए हाल ही में दिल्ली द्वारा शुरू किए गए अभियान के संदर्भ में लाइसेंसधारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ई-शपथ लेने और होटलों, क्लबों और रेस्तरां में प्रमाण पत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।
विभाग ने लाइसेंसधारियों को सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इसके उपयोग से दूर रहने के लिए जागरूकता पैदा करें।

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