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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 25, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'आम चुनाव में राज्य चुनाव आयोग का कोई लेना-देना नहीं', EVM जांच के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली HC ने की खारिज

By Ritika MishraEdited By: Abhi Malviya
Published: Fri, 25 Aug 2023 09:11 PM (IST)

राज्य चुनाव आयोग के आचरण को चुनौती देने वाली उस जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विचार करने से ...और पढ़ें

दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। फाइल फोटो
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज। फाइल फोटो

HighLights

  1. जनहित याचिका पर विचार करने से हाई कोर्ट ने किया इनकार
  2. राज्य चुनाव आयोग के आचरण को दी गई थी चुनौती

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राज्य चुनाव आयोग के आचरण को चुनौती देने वाली उस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आम चुनावों से पहले ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच को लेकर अपनाई गई पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत थी।

क्या बोले दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष?

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि प्रथम स्तर की जांच (एफएलसी) के लिए पर्याप्त नोटिस नहीं दिए गए थे और राजनीतिक दल इस प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार नहीं कर सके।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि याचिका राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ निर्देशित की गई है जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी भारत के चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे थे। अदालत ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने और नई याचिका दायर करने को कहा।

रिपोर्ट इनपुट- रीतिका