Delhi Revenue Department: दिल्ली में संपत्ति खरीदने वाले लोगों को राहत, रजिस्ट्री में 10 हजार तक के स्टांप पेपर मिलेंगे आनलाइन
Delhi Revenue Department अभी 500 के बाद एक रुपया भी अधिक हो जाता है तो बैंक से स्टांप पेपर मिलता है 10 रुपये से लेकर 500 रुपये के स्टांप पेपर आनलाइन मिलते हैं। इन्हें वही लोग आनलाइन ले सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है।
नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। Delhi Revenue Department: दस से लेकर 500 रुपये तक के स्टांप पेपर की आनलाइन खरीदारी योजना को लागू किया जा चुका है। अब इसके बाद राजस्व विभाग संपत्तियों की रजिस्ट्री में 10 हजार रुपये से भी अधिक राशि के स्टांप शुल्क की आनलाइन खरीदारी की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। भविष्य में अधिक राशि वाले स्टांप पेपर भी आनलाइन खरीदे जा सकेंगे। संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। भुगतान भी आनलाइन किया जाएगा।
अगर विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया, तो इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। अभी 500 के बाद एक रुपया भी अधिक हो जाता है तो बैंक से स्टांप पेपर मिलता है, 10 रुपये से लेकर 500 रुपये के स्टांप पेपर आनलाइन मिलते हैं। इन्हें वही लोग आनलाइन ले सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। यह लाइसेंस भविष्य में जारी रहेगा। सूत्रों के अनुसार राजधानी में रोजाना 1200 से अधिक संपत्तियों का पंजीकरण होता है।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी भी व्यवस्था को इस तरह बनाया गया है कि आनलाइन खरीदारी करने वाले स्टांप पेपर का दुरुपयोग नहीं कर सकें। राष्ट्रीय राजधानी में रोजाना 50 हजार से अधिक लोग स्टांप पेपर की खरीदारी करते हैं, लेकिन इसमें 98 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 10 रुपये से लेकर दस हजार तक के स्टांप पेपर खरीदते हैं।
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था को बड़े स्टांप शुल्क के लिए लागू करने से पहले सुरक्षा को लेकर सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। क्योंकि इसे पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया जाना है, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। इसे लेकर अधिकारिक स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है।