आवंटन घोटाला: दिल्ली HC का बड़ा फैसला, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत 5 दोषी करार
दिल्ली के कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, सजा पर बहस के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। ...और पढ़ें

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को कोयला आवंटन घोटाले के एक मामले में अहम सुनवाई करते हुए पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच लोगों को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया है। फैसले के बाद सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं, सजा पर बहस के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। यह मामला पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित है।
इन्हें ठहराया गया दोषी
विशेष सीबीआइ जज भरत पाराशर ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एचसी गुप्ता के अलावा निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, एक सेवारत और एक रिटायर्ड नौकरशाह, कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-1) केसी सामरिया को मामले में दोषी ठहराया।

कोर्ट ने कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास पटानी और उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को भी मामले में दोषी ठहराया है। बता दें कि यह मामला पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लॉकों का वीएमपीएल को किए गए आवंटन में कथित अनियमितता से जुड़ा है।
जानिये पूरा मामला
बता दें कि वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल कोयला खदान आवंटन मामले में बरती गई अनियमितताओं को लेकर पूर्व केंद्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच को दोषी करार दिया है। इससे पहले स्पेशल जज भरत पराशर ने साल 2016 में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।

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