Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Smriti Irani Case: स्मृति इरानी व उनकी बेटी नहीं हैं गोवा के किसी रेस्‍टोरेंट की मालिक, हाईकोर्ट ने कहा - उनके नाम नहीं है कोई लाइसेंस

    By Vinay Kumar TiwariEdited By:
    Updated: Mon, 01 Aug 2022 06:28 PM (IST)

    Smriti Irani Case वादी के हलफनामे में इन सभी तथ्यों की भी पुष्टि की गई है। रिकार्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए अदालत का विचार है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरह की टिप्पणी की गई है।

    Hero Image
    Smriti Irani Case: अदालत ने कहा, इरानी व उनकी बेटी की छवि को धूमिल करने के लिए की गई टिप्पणियां

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Smriti Irani Case: केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी (Smriti Irani) के मानहानि मुकदमा पर दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) ने कहा कि गोवा में स्थित सिली सोल्स कैफे एंड बार नामक रेस्तरां (Silly Souls Cafe & Bar) के संबंध में इरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी भी कोई लाइसेंस(License) जारी नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण ने कहा कि इरानी या उनकी बेटी रेस्तरां की मालिक नहीं हैं। प्रथम दृष्टया वादी या उसकी बेटी ने लाइसेंस के लिए कभी आवेदन नहीं किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांग्रेस नेता जयराम रमेश(Jairam Ramesh), प्रवक्ता पवन खेड़ा(Pawan Kheda), नेट्टा डिसूजा को समन जारी करते हुए अदालत ने 29 जुलाई के आदेश में उक्त टिप्पणी की है। यह आदेश एक अगस्त को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हुआ। पीठ ने कहा कि न तो रेस्तरां और न ही जिस भूमि पर रेस्तरां मौजूद है, उस पर इरानी या उनकी बेटी का स्वामित्व नहीं है।

    यहां तक ​​कि गोवा सरकार(Goa Government) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस वादी या उसकी बेटी के नाम पर नहीं है। वादी के हलफनामे में इन सभी तथ्यों की भी पुष्टि की गई है। रिकार्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए अदालत का विचार है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरह की टिप्पणी की गई है। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को हाेगी।

    इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म(Internet Media) पर आपत्तिजनक ट्वीट व पोस्ट को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री इरानी ने मानहानि मुकदमे दायर किया है। इरानी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दीवानी मानहानि मुकदमा दायर कर दो करोड़ रुपये का हर्जाना की मांग की है।

    याचिका पर कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को निर्देश दिया कि 24 घंटे के भीतर इरानी और उनकी बेटी के खिलाफ लगाए गए ट्वीट, री-ट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर, फेसबुक और यू-ट्यूब को स्वयं सामग्री को हटाने को कहा है।

    कांग्रेस ने 23 जुलाई को इरानी की बर्खास्तगी की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी बेटी गोवा में एक अवैध बार चला रही है। हालांकि, इरानी के जवाब में कहा था कि नेशनल हेराल्ड(National Herald) के मनी लांड्रिंग(Money Laundring) मामले में उनके मुखर रुख के कारण गांधी परिवार के इशारे पर उन्हें व उनकी बेटी पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया जा रहा है।