श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड: कोर्ट ने फ्लैट रिलीज करने की मांग पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
साकेत जिला अदालत में श्रद्धा वालकर हत्याकांड से जुड़े एक फ्लैट को रिलीज करने की याचिका दायर की गई है जिसपर अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या यह वही फ्लैट है जहाँ कथित हत्या हुई थी। बचाव पक्ष ने कुछ गवाहों को फिर से बुलाने की मांग की है। इस मामले में आरोप तय हो चुके हैं।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर श्रद्धा वाल्कर हत्याकांड से जुड़े फ्लैट को रिलीज की मांग की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत ने अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने कहा कि क्या यह वही फ्लैट है, जिसमें मुंबई की श्रद्धा वाल्कर की कथित हत्या हुई और अब इसे रिलीज करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अदालत ने विनोद कुमार नाम के एक गवाह को परीक्षण के लिए अदालत में बुलाने की अर्जी पर जवाब मांगा है।
बचाव पक्ष ने मामले में गवाह डॉ. जेसिन जॉन, अमर नंद गायकवाड़, एसपीआर प्रसाद, सचिन तुलसी राम सनप और प्रसाद पाटिल को जिरह के लिए फिर से अदालत में बुलाने की मांग की है। इस पर अदालत 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
आरोपपत्र में 150 से ज्यादा गवाहों की सूची रखी
बता दें कि अदालत ने करीब एक सप्ताह पहले आरोपित आफताब पूनावाला की मांग पर चार गवाहों सुनील कुमार मिश्रा, अभय सिंह, मनवीर सिंह और कृष्ण कुमार खंडेलवाल को फिर से बुलाने की इजाजत दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में दाखिल आरोपपत्र में 150 से ज्यादा गवाहों की सूची अदालत के सामने रखी थी। वर्तमान में अभियोजन अपने 150 से ज्यादा गवाहों की गवाही करा चुका है।
आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप तय
यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है और इसमें अमूमन रोजाना सुनवाई हो रही है। अदालत नौ मई 2023 को आरोपित आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप तय कर चुकी है। जबकि आफताब ने गुनाह कबूल करने से इनकार कर दिया था।
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