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सुनंदा पुष्कर मामलाः शशि थरूर अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे कोर्ट, कल होगी होगी सुनवाई

पत्नी सुनंदा पुष्कर आत्महत्या मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 03 Jul 2018 10:37 AM (IST)Updated: Wed, 04 Jul 2018 10:51 AM (IST)
सुनंदा पुष्कर मामलाः शशि थरूर अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे कोर्ट, कल होगी होगी सुनवाई
सुनंदा पुष्कर मामलाः शशि थरूर अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे कोर्ट, कल होगी होगी सुनवाई

नई दिल्ली (जेेएनएन)। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। इस बाबत उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआइटी ने जमानत याचिका का विरोध किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक, शशि थरूर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।

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वहीं, अग्रिम जमानत याचिका पर शशि थरूर के वकील का कहना है कि एसआइटी ने स्पष्ट रूप से चार्जशीट में कहा है कि जांच समाप्त हो गई है और किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं की जाएगी। इसमें कानूनी रूप से साफ है कि चार्जशीट बिना गिरफ्तारी के दायर की जाएगी।

हालांकि, कोर्ट द्वारा सुनंदा पुष्कर आत्महत्या में उकसाने का आरोपी बनाए जाने के बाद शशि थरूर ने इसे बेबुनियाद और आधारहीन बताए थे। थरूर ने अपनी सफाई में एक पत्र जारी किया था। इसमें उन्‍होंने कहा था- 'मुझ पर जो आरोप लगए गए हैं, वो ऊटपटांग और आधारहीन हैं। मेरे खिलाफ द्वेषपूर्ण और बदला लेने के उद्देश्‍य से अभियान चलाया जा रहा है।'

दरअसल, सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान शशि थरूर को 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। यहां पर बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोपी माना है।

बता दें कि इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और कोर्ट ने शशि थरूर को 306 आईपीसी के तहत आरोपी माना है। इस मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को है। 

यहां पर बता दें कि पिछले महीने 14 मई को बहुचर्चित सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सवा चार साल बाद विशेष जांच दल (एसआइटी) ने पटियाला हाउस कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इस चार्जशीट में सुनंदा के पति व पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की भूमिका को संदिग्ध माना था। तकरीबन 4 साल बाद दिल्ली पुलिस ने सुनंदा पुष्कर मामले में कोर्ट में 3000 पेज की चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और वैवाहिक जीवन में प्रताड़ित करने के की बात कही गई है।

प्रताड़ना से तंग आकर सुनंदा ने की थी खुदकशी

गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा की 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था, लेकिन एक साल बाद विसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया था। 29 सितंबर 2014 को मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है। बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं। लिहाजा, बाद में उनके वास्तविक रूप के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है।


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