साकेत कोर्ट ने महिला पुलिसकर्मी पर की कार्रवाई, एफएसएल की रिपोर्ट आने के बावजूद दाखिल नहीं किया था पूरक आरोपपत्र
दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पॉक्सो मामले में एफएसएल रिपोर्ट के बाद भी पूरक आरोपपत्र दाखिल न करने पर पुलिसकर्मी पर जुर्माना लगाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना तारडी केरकेट्टा ने यह आदेश नेब सराय थाना पुलिस के मामले की सुनवाई करते हुए दिया। महिला जांच अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण न देने पर जुर्माना लगाया गया। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। जिला साकेत कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी पर पाॅक्सो मामले में एफएसएल की रिपोर्ट मिलने के बावजूद पूरक आरोपपत्र दाखिल न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना लगाने के बाद एफएसएल रिपोर्ट और मामले से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ पूरक आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना तारडी केरकेट्टा की अदालत नेब सराय थाना पुलिस द्वारा पाॅक्सो एक्ट में दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रही थी।
महिला जांच अधिकारी ने मामले में एफएसएल मिलने के बाद कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया था। इसके अलावा कोर्ट में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया।
इस पर कोर्ट ने जांच अधिकारी पर जुर्माना लगाया। साथ ही कहा कि यदि जांच अधिकारी का किसी अन्य जगह तबादला हो गया तो संबंधित थाने के प्रभारी को जुर्माना देना होगा।
हालांकि बाद में पुलिस की ओर से पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
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