मानहानि मामले में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, AAP नेता से जुड़ा है मामला
AAP नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है। सत्येंद्र जैन ने उनके खिलाफ दीवानी मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने सोमवार को स्वराज के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आगे विस्तार से पढ़िए आखिर पूरा मामला क्या है।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया।
जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने उनके खिलाफ दीवानी मानहानि का मामला भी दर्ज कराया है।
एसीजेएम नेहा मित्तल ने जारी किया नोटिस
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने स्वराज को नोटिस जारी किया और इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे तय की।
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के वकील एडवोकेट रजत भारद्वाज से शिकायत की कॉपी देने के लिए प्रोसेसिंग फीस (पीएफ) दाखिल करने को कहा है। एडवोकेट रजत भारद्वाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और एडवोकेट कौस्तुभ खन्ना शारीरिक रूप से पेश हुए।
आप नेता सत्येंद्र जैन ने दायर किया था मामला
10 दिसंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की शिकायत को उनके समर्थन में पूर्व-समन साक्ष्य या नोटिस पर आदेश के लिए सूचीबद्ध किया था। जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर एक साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिसमें दावा किया गया कि इस साक्षात्कार को लाखों लोगों ने देखा।
उन्होंने दावा किया है कि स्वराज ने उन्हें बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ये टिप्पणियां की थीं। याचिका में कहा गया है कि उनके घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के संदर्भ में ये आरोप लगाए गए थे। दिल्ली के पूर्व मंत्री जैन ने आरोप लगाया है कि स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए।
अदालत में लंबित है यह मामला
वहीं, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने यह भी कहा था कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए थे। शिकायत में कहा गया है, "यह कहा गया है कि ये बयान शिकायतकर्ता के घर पर ईडी की छापेमारी के संदर्भ में दिए गए थे। वह इस मामले में जमानत पर हैं और यह मामला अदालत में लंबित है।"
जैन ने आरोप लगाया कि स्वराज ने उन्हें "भ्रष्ट" और "धोखाधड़ी करने वाला" कहकर उनकी छवि को और खराब किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं।
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जैन ने अपनी शिकायत में कहा, "यह कहा गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया है और बदनामी के अभियान ने शिकायतकर्ता के पति, पिता, भाई, दोस्त और समाज के एक आम व्यक्ति के रूप में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही उनकी बेदाग राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है।
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